इंडिया क्राईम तक न्यूज़
(बिलाल अहमद)
ब्यूरो रिपोर्ट नूह मेवात।
खास ख़बर:पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति योजना के लिए अब घर बैठे ऑनलाइन कर सकते है आवेदन:उपायुक्त
नूंह, अनुसूचित जाति एवं एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग हरियाणा द्वारा राज्य में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति योजना का लाभ देने के लिए अब पात्र विद्यार्थियों को घर बैठे ऑनलाइन ही छात्रवृति योजना के फार्म भरने की सुविधा प्रदान कर दी है।
उपायुक्त पकंज कुमार ने यह जानकारी देते हुए बताया कि कल्याण विभाग द्वारा योग्य विद्यार्र्थी विभाग की वैबसाइट पर 15 फरवरी 2019 तक अपना फार्म अपलोड कर सकते है। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग के अंतर्गत अनुसूचित जाति, विमुक्त, घुमंतु तथा अर्ध-घुमंतु जातियों तथा पिछड़े वर्ग के पोस्ट मैट्रिक से पोस्ट ग्रेजुएट कक्षाओं तक पढऩे वाले सभी विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति योजना का लाभ दिया जाता है। इसके तहत विद्यार्थियों को उनके माता-पिता व अभिभावकों की आय के आधार पर योजना का लाभ प्रदान किया जाता है।
उन्होंने बताया कि वर्ष 2018-19 में इन योजनाओं के अंतर्गत छात्र अपने आवेदन ऑनलाइन ही भर सकते हैं। विभिन्न विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, तकनीकी संस्थाओं, मेडिकल संस्थानों व आईटीआई से डिग्री डिप्लोमा करने वाले सभी पात्र विद्यार्थी घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
उपायुक्त ने बताया कि इस योजना का लाभ पाने के लिए अभिभावक की आय इस प्रकार है।
अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के अभिभावकों की वार्षिक आय दो लाख 50 हजार रुपए, विमुक्त, घुमंतु तथा अर्ध-घुमंतु जातियों के अभिभावकों की वार्षिक आय दो लाख रुपए तथा पिछड़े वर्ग के छात्रों के अभिभावकों की वार्षिक आय एक लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। घुमंतु तथा अर्ध-घुमंतु तथा टपरीवास जातियों में से जो अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति की श्रेणी में शामिल नहीं हैं, उन्हें भी छात्रवृति प्रदान की जाएगी।
उन्होंने सभी शैक्षणिक संस्थाओं को हिदायत दी है कि वे अपने संस्थान, कॉलेज व विश्वविद्यालय का वर्ष 2018-19 के पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति के ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विभागीय वैबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट एचआरवाई एससीबीसी स्कीम डॉट इन पर तुरंत रजिस्टर करें।
(बिलाल अहमद)
ब्यूरो रिपोर्ट नूह मेवात।
खास ख़बर:पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति योजना के लिए अब घर बैठे ऑनलाइन कर सकते है आवेदन:उपायुक्त
नूंह, अनुसूचित जाति एवं एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग हरियाणा द्वारा राज्य में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति योजना का लाभ देने के लिए अब पात्र विद्यार्थियों को घर बैठे ऑनलाइन ही छात्रवृति योजना के फार्म भरने की सुविधा प्रदान कर दी है।
उपायुक्त पकंज कुमार ने यह जानकारी देते हुए बताया कि कल्याण विभाग द्वारा योग्य विद्यार्र्थी विभाग की वैबसाइट पर 15 फरवरी 2019 तक अपना फार्म अपलोड कर सकते है। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग के अंतर्गत अनुसूचित जाति, विमुक्त, घुमंतु तथा अर्ध-घुमंतु जातियों तथा पिछड़े वर्ग के पोस्ट मैट्रिक से पोस्ट ग्रेजुएट कक्षाओं तक पढऩे वाले सभी विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति योजना का लाभ दिया जाता है। इसके तहत विद्यार्थियों को उनके माता-पिता व अभिभावकों की आय के आधार पर योजना का लाभ प्रदान किया जाता है।
उन्होंने बताया कि वर्ष 2018-19 में इन योजनाओं के अंतर्गत छात्र अपने आवेदन ऑनलाइन ही भर सकते हैं। विभिन्न विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, तकनीकी संस्थाओं, मेडिकल संस्थानों व आईटीआई से डिग्री डिप्लोमा करने वाले सभी पात्र विद्यार्थी घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
उपायुक्त ने बताया कि इस योजना का लाभ पाने के लिए अभिभावक की आय इस प्रकार है।
अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के अभिभावकों की वार्षिक आय दो लाख 50 हजार रुपए, विमुक्त, घुमंतु तथा अर्ध-घुमंतु जातियों के अभिभावकों की वार्षिक आय दो लाख रुपए तथा पिछड़े वर्ग के छात्रों के अभिभावकों की वार्षिक आय एक लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। घुमंतु तथा अर्ध-घुमंतु तथा टपरीवास जातियों में से जो अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति की श्रेणी में शामिल नहीं हैं, उन्हें भी छात्रवृति प्रदान की जाएगी।
उन्होंने सभी शैक्षणिक संस्थाओं को हिदायत दी है कि वे अपने संस्थान, कॉलेज व विश्वविद्यालय का वर्ष 2018-19 के पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति के ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विभागीय वैबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट एचआरवाई एससीबीसी स्कीम डॉट इन पर तुरंत रजिस्टर करें।

Comments
Post a Comment