इंडिया क्राइम तक न्यूज़
(बिलाल अहमद)
ब्यूरो रिपोर्ट नूह मेवात।
खास खबर:अध्यापक पात्रता परीक्षा के चलते लागू रहेगी धारा 144:डीसी
नूंह, जिलाधीश पकंज कुमार ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा पांच और छह जनवरी को आयोजित हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा (एचटैट) के दौरान जिला नूंह में बनाए गए सभी परीक्षा केन्द्रों के आस-पास धारा 144 लागू करने के आदेश दिए हैं। परीक्षा के दौरान यहां पर धारा 144 लागू रहेगी। आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
जिलाधीश द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार जिला के सभी परीक्षा केन्द्रों के समीप 200 मीटर के दायरे में पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होगें। परीक्षा केन्द्र के आसपास घातक हथियार जैसे लाठी, जेली, बरछी, चाकू, साईकिल चैन, पिस्तोल, बंदूक इत्यादि लेकर कोई व्यक्ति घूमता हुआ पाया गया तो उसे धारा 144 की अवहेलना माना जाएगा और दोषी के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान परीक्षा केन्द्रों के नजदीक धारा 144 लागू रहेगी। जिलाधीश ने अपने आदेशों में कहा है कि सुरक्षा कर्मियों पर यह आदेश लागू नहीं होगा। परीक्षा के समय के दौरान परीक्षा केन्द्र के आस-पास की सभी फोटो स्टेट की दुकानें बंद रहेंगी।
जिलाधीश ने कहा है कि हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा को शांतिपूर्वक माहौल में संपन्न करवाने तथा नकल रहित परीक्षाएं आयोजित करने के उद्देश्य से ये आदेश लागू किए गए हैं। जिलाधीश ने कहा कि परीक्षा केन्द्र में सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे। उम्मीदवार को कोई भी इलैक्ट्रोनिक सामान या मोबाईल फोन ले जाने की अनुमति नहीं होगी। जैमर व सुरक्षा के अन्य प्रबंध किए गए हैं। परीक्षा केंद्रों के आसपास चौकस पुलिस सुरक्षा होगी।
(बिलाल अहमद)
ब्यूरो रिपोर्ट नूह मेवात।
खास खबर:अध्यापक पात्रता परीक्षा के चलते लागू रहेगी धारा 144:डीसी
नूंह, जिलाधीश पकंज कुमार ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा पांच और छह जनवरी को आयोजित हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा (एचटैट) के दौरान जिला नूंह में बनाए गए सभी परीक्षा केन्द्रों के आस-पास धारा 144 लागू करने के आदेश दिए हैं। परीक्षा के दौरान यहां पर धारा 144 लागू रहेगी। आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
जिलाधीश द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार जिला के सभी परीक्षा केन्द्रों के समीप 200 मीटर के दायरे में पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होगें। परीक्षा केन्द्र के आसपास घातक हथियार जैसे लाठी, जेली, बरछी, चाकू, साईकिल चैन, पिस्तोल, बंदूक इत्यादि लेकर कोई व्यक्ति घूमता हुआ पाया गया तो उसे धारा 144 की अवहेलना माना जाएगा और दोषी के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान परीक्षा केन्द्रों के नजदीक धारा 144 लागू रहेगी। जिलाधीश ने अपने आदेशों में कहा है कि सुरक्षा कर्मियों पर यह आदेश लागू नहीं होगा। परीक्षा के समय के दौरान परीक्षा केन्द्र के आस-पास की सभी फोटो स्टेट की दुकानें बंद रहेंगी।
जिलाधीश ने कहा है कि हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा को शांतिपूर्वक माहौल में संपन्न करवाने तथा नकल रहित परीक्षाएं आयोजित करने के उद्देश्य से ये आदेश लागू किए गए हैं। जिलाधीश ने कहा कि परीक्षा केन्द्र में सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे। उम्मीदवार को कोई भी इलैक्ट्रोनिक सामान या मोबाईल फोन ले जाने की अनुमति नहीं होगी। जैमर व सुरक्षा के अन्य प्रबंध किए गए हैं। परीक्षा केंद्रों के आसपास चौकस पुलिस सुरक्षा होगी।

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