इंडिया क्राईम तक न्यूज़
(बिलाल अहमद)
ब्यूरो रिपोर्ट नूह मेवात।
खास खबर:कोर्ट के आदेश के बाद धमाला गांव की सरपंच की सभी अधिकारों पर लगी पाबन्दी
।
फिरोजपुर झिरका सिविल कोर्ट ने तीन माह के अंदर धमाला गांव में सरपंच पद का चुनाव कराने के आदेश दिये है। कोर्ट के आदेश पर पंचायत विभाग की ओर से त्वरित कार्यवाही करते हुए धमाला गांव की वर्तमान सरपंच की सारी शक्तियों पर पाबंदी लगा कर पंचायत का खाता सील कर दिया है।
प्राप्त जानकारी अनुसार वर्ष 2016 में धमाला गांव में श्री मति चन्द्रावती व सीमा रानी के बीच सरपंच पद चुनाव हुआ था। जिसमें चन्द्रावती को पराजित व सीमा रानी को विजय घोषित किया गया था। पराजित प्रत्याशी चन्द्रावती ने 3 फरवरी 2016 को फिरोजपुर झिरका कोर्ट में न्यायधीश राजविंदर सिंह के समक्ष सिविल शूट डालते हुए आरोप लगाया था कि चुनाव पीठासीन अधिकारी ने सीमा रानी को गलत तरीके से सरपंच घोषित किया है।
इस याचिका पर न्यायाधीश राजविंदर सिंह ने दोनों पक्षो को अपने-अपने साक्ष्य पेश करने का पर्याप्त समय देने के पश्चात लम्बी बहस के बाद माननीय न्यायधीश ने 4 जनवरी 2019 को पराजित प्रत्याशी चन्द्रावती के पक्ष फैसला सुनाते हुए आदेश दिए कि धमाला गांव में आगामी तीन माह के अंदर सरपंच पद के नए सिरे से चुनाव कराए जाए।
कोर्ट के आदेश के बाद याची चन्द्रावती ने एस डी एम को शिकायत कर दुबारा चुनाव कराने व पंचायत फंड के प्रयोग पर प्रतिबंधलगाने की मांग की है।
इस सम्बंध में फिरोजपुर झिरका एस डी एम रीगन कुमार ने त्वरित कार्यवाही करते हुए कहा कि कोर्ट के आदेशों की पालना करते हुए धमाला गांव की सरपंच सीमा रानी की सरपंच पद सभी शक्तियों पर पाबंदी लगाने के खंड विकास पंचायत अधिकारी को आदेश दिये है। तथा कोर्ट द्वारा दिये गए आदेश व अन्य तथ्यों की जांच कर नियमानुसार जो कार्यवाही बनती है वह की जाएगी। इस सम्बंध में बी डी पी ओ मोहनलाल ने कहा कि कोर्ट व एस डी एम के आदेश अनुसार पंचायत के सभी बैंक खातों पर सील लगा दी है तथा सरपंच सीमा रानी की सभी अधिकारों पर रोक लगा दी गई है।
(बिलाल अहमद)
ब्यूरो रिपोर्ट नूह मेवात।
खास खबर:कोर्ट के आदेश के बाद धमाला गांव की सरपंच की सभी अधिकारों पर लगी पाबन्दी
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फिरोजपुर झिरका सिविल कोर्ट ने तीन माह के अंदर धमाला गांव में सरपंच पद का चुनाव कराने के आदेश दिये है। कोर्ट के आदेश पर पंचायत विभाग की ओर से त्वरित कार्यवाही करते हुए धमाला गांव की वर्तमान सरपंच की सारी शक्तियों पर पाबंदी लगा कर पंचायत का खाता सील कर दिया है।
प्राप्त जानकारी अनुसार वर्ष 2016 में धमाला गांव में श्री मति चन्द्रावती व सीमा रानी के बीच सरपंच पद चुनाव हुआ था। जिसमें चन्द्रावती को पराजित व सीमा रानी को विजय घोषित किया गया था। पराजित प्रत्याशी चन्द्रावती ने 3 फरवरी 2016 को फिरोजपुर झिरका कोर्ट में न्यायधीश राजविंदर सिंह के समक्ष सिविल शूट डालते हुए आरोप लगाया था कि चुनाव पीठासीन अधिकारी ने सीमा रानी को गलत तरीके से सरपंच घोषित किया है।
इस याचिका पर न्यायाधीश राजविंदर सिंह ने दोनों पक्षो को अपने-अपने साक्ष्य पेश करने का पर्याप्त समय देने के पश्चात लम्बी बहस के बाद माननीय न्यायधीश ने 4 जनवरी 2019 को पराजित प्रत्याशी चन्द्रावती के पक्ष फैसला सुनाते हुए आदेश दिए कि धमाला गांव में आगामी तीन माह के अंदर सरपंच पद के नए सिरे से चुनाव कराए जाए।
कोर्ट के आदेश के बाद याची चन्द्रावती ने एस डी एम को शिकायत कर दुबारा चुनाव कराने व पंचायत फंड के प्रयोग पर प्रतिबंधलगाने की मांग की है।
इस सम्बंध में फिरोजपुर झिरका एस डी एम रीगन कुमार ने त्वरित कार्यवाही करते हुए कहा कि कोर्ट के आदेशों की पालना करते हुए धमाला गांव की सरपंच सीमा रानी की सरपंच पद सभी शक्तियों पर पाबंदी लगाने के खंड विकास पंचायत अधिकारी को आदेश दिये है। तथा कोर्ट द्वारा दिये गए आदेश व अन्य तथ्यों की जांच कर नियमानुसार जो कार्यवाही बनती है वह की जाएगी। इस सम्बंध में बी डी पी ओ मोहनलाल ने कहा कि कोर्ट व एस डी एम के आदेश अनुसार पंचायत के सभी बैंक खातों पर सील लगा दी है तथा सरपंच सीमा रानी की सभी अधिकारों पर रोक लगा दी गई है।

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